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bullet सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना प्राप्ति की सरल प्रक्रिया निर्धारित करता है। जनसूचना अधिकारी आवेदन स्वीकार करता है और सूचनाएं प्रदान करता है।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय,वर्धा ने जनसूचना अधिकारी के रूप में श्री अमरेन्द्र कुमार शर्मा (सम्पर्क : 07152-231312)तथा सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में श्री ब्रिजेश पाटिल को नियुक्त किया है।

सूचनाएं कौन प्रदान करेगा?
  • जन सूचना अधिकारी
  • सहायक जन सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer (CPIO)

Name Mr. Amrendra Kumar Sharma
Designation Assistant Professor
Complete Postal Address (official) P.B. No. 16, Gandhi Hills, Wardha - 442001 (Maharashtra)
Telephone Number (Office) 07152-231312
Telephone Number (Resi.) 91+9422905755
Fax Number (Office) 07152-247602
E-mail Address amrendrakumarsharma@gmail.com;rti@hindivishwa.org

Appellate Authority

Name Dr. Kailash Khamare
Designation Registrar
Complete Postal Address (official) P.B. No. 16, Gandhi Hills,Wardha - 442001 (Maharashtra)
Telephone Number (Office) 07152-230902
Telephone Number (Resi.) 07152-251089
Fax Number (Office) 07152-247602
E-mail Address registrar@hindivishwa.org

सूचनाएं कैसे प्राप्त करें?
  • आवेदन लिखित में या इलेक्ट्रोनिक रूप में जन सूचना या सहायक जन सूचना अधिकारी को दें।
  • सूचनाएं प्राप्त करने हेतु कारण नहीं देना है।
  • आवेदक से सम्पर्क के अलावा और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं पूछी जानी है।
सूचनाएं प्राप्त करने की लागत क्या है ?
  • आवेदन शुल्क रु. 10/- नकद,मांगपत्र या बैंकर्स चैक के रूप में
  • रु. 2/- प्रति ए4 पेज के लिए
  • बडी साइज का होने पर वास्तविक लागत
  • सेम्पल/मोडयूल की वास्तविक लागत
शुल्क भुगतान से छूट
  • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
  • आवेदक को इस छूट के लिए कोई दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा
  • अगर निर्धारित समयावधि में सूचना प्रदान न कर सके
सूचना प्रदान करने हेतु समयावधि
  • शुल्क भुगतान के 30 दिनों के भीतर
  • सूचनाएं प्रदान करें या निरस्त करें
  • अगर मामला आवेदक के जीवन एवं स्वतन्त्रता से जुड़ा है तो 48 घंटों के भीतर
  • अगर कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो यह समझना चाहिए कि आवेदन निरस्त किया जाता है
क्या जानकारियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं?
  • भारत की सम्प्रभुता एवं एकता को प्रभावित करने वाली सूचना
  • न्यायालय द्वारा मनाही
  • बी्रच ऑफ प्रीविलेज
  • व्यापारिक गुप्त भेद
  • विश्वास के आधार पर प्राप्त सूचनाएं
  • विदेशी सरकारों को विश्वास में लेकर प्राप्त सूचनाएं
  • जीवन की सुरक्षा
  • जांच में बाधा डालने वाली सूचना
  • केबिनेट पेपर्स-निर्णय सार्वजनिक किए जाने हैं
  • किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित हस्तक्षेप
MONTHLY RETURN TO CENTRAL INFORMATION COMMISSION(01 april 2010 - 30 June 2010)
MONTHLY RETURN TO CENTRAL INFORMATION COMMISSION(01 april 2009 - 31 march 2010)
RTI ANNUAL RETURN INFORMATION SYSTEM(09-10)

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